राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान, संभाग आयुक्त सख्त, कहा कि प्रकरण लंबित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी

NBT24
खबर भोपाल से.............

भोपाल - संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने सोमवार को राजस्व मामलों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण में पटवारी वार दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर लें और जिन गांव से एक भी प्रकरण नहीं आया है वहां जांच कराएं और गफलत पाए जाने पर पटवारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें । उन्होंने छह माह से पुराने नामांतरण- बटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों के शत प्रतिशत निराकरण के निर्देश देते हुए 31 जुलाई के बाद प्रकरण लंबित रहने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है । 

लगभग डेढ़ घंटे चली वीडियो कांफ्रेंस में बी-1 के वाचन से लेकर फौती दर्ज होने, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, अवैध कालोनाइजर्स पर एफआईआर, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, नजूल भूमि के निवर्तन, अनुकंपा और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के साथ अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के मामलों पर कार्यवाही की समीक्षा की  गई । 

श्री कियावत ने निर्देश दिए हैं कि सभी पटवारी अपने कार्यक्षेत्र के गांवों में बी-1 का वाचन कर फौती, नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरण दर्ज कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर चुके होंगे और प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया होगा । उन्होंने जिलेवार समीक्षा कर कहा कि इस गुरूवार को पटवारियों की होने वाली बैठक में सूक्ष्म मानीटरिंग कर दर्ज प्रकरणों की प्रविष्टि आर सी एम एस पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें । इसके साथ ही नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रीडर उप पंजीयक से कृषि भूमि संबंधी हुई रजिस्ट्रियों की अब तक प्राप्त जानकारी हो के अलावा अब भी ऐसे प्रकरण होंगे जो संपदा पोर्टल पर नहीं हैं उन्हें संबंधित उप पंजीयक से प्राप्त कर नामांतरण प्रकरण दर्ज कर निराकरण  करें  । 

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में पटवारियों की निर्धारित दिवस को बैठक कर उनसे उक्त सभी प्रकरणों में प्रतिवेदन प्राप्त किए जाएं । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आवेदक से निर्धारित शुल्क जमा कराकर निराकरण करें । उन्होंने निर्देश दिए कि दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के बाद इश्तिहार जारी करने में भी समय सीमा का ध्यान रखें तथा अपील के मामलों में कनिष्ठ से वरिष्ठ न्यायालयों को उसी दिन प्रकरण प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली से शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा सकती है । उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें एक दिवस में ही निराकृत करें ।

राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा

राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा करते हुए श्री कियावत ने निर्देश दिए कि नवीन संपत्तियों को दर्ज कर व्यापर्तित संपत्तियों के साथ ही भू राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए । उन्होंने निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान कृषि भूमि पर बने नवीन संपत्तियों से नियम अनुसार राजस्व वसूला जाए । उन्होंने अवैध खनन परिवहन के प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई तत्काल करने और वसूली नहीं होने पर राजसात खनिज तथा वाहन आदि को नीलाम कर राजस्व की वसूली करने के निर्देश दिए ।  उन्होंने नजूल संपत्तियों के निर्वहन की कार्यवाही में भी अतिशीघ्र समिति को प्रकरण भेजने के निर्देश दिए हैं । 

अवैध कालोनाइजर्स से वसूली की जाए

अवैध कालोनाइजर्स और डेवलपर्स के मामले में भी श्री कियावत ने संबंधित की संपत्तियों को कुर्क कर और नीलामी की प्रक्रिया अपना कर राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए । उन्होंने निर्देश दिए कि शत प्रतिशत एफआईआर कराना सुनिश्चित कर 30 दिन में कोर्ट में चालान भी प्रस्तुत करें । 

भू अर्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि अवार्ड पारित करने, मुआवजा देने और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्राथमिकता से करें जिससे विकास कार्यों की लागत नहीं बढ़े । उन्होंने कहा कि अब पारदर्शी पद्धति से भूमि अधिग्रहण के अवार्ड पारित करने का फार्मूला है । इसके बावजूद प्रकरण लंबित रहना तर्कहीन है । उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवार्ड के पारित होने के साथ ही संबंधित को भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए । 

डायवर्सन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हो

श्री कियावत ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में सैकड़ों व्यक्ति स्वयं डायवर्सन कराने आए किंतु प्रकरण अब भी लंबित हैं । उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रकरण प्राथमिकता से निबटाएं । उन्होंने राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज डायवर्सन के अन्य प्रकरणों को भी लंबित होने को गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि राजस्व आय बढ़ाने के इतने बढ़िया साधन होने के बाद भी प्रकरणों का लंबित रहना आश्चर्यजनक है । उन्होंने 31 जुलाई तक सभी प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए ।

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